क्यों सजा पूरी होने से पहले रिहा हो रहे हैं नवजोत सिंह सिद्धू, किस मामले में थे जेल में बंद, जानें

ravinder singh report

क्यों सजा पूरी होने से पहले रिहा हो रहे हैं नवजोत सिंह सिद्धू, किस मामले में थे जेल में बंद, जानें

पटियाला. पंजाब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू (Navjot Singh Sidhu) पटियाला जेल से रिहा होंगे. नवजोत सिंह सिद्धू की रिहाई शनिवार को दोपहर 12 बजे से लेकर 5 बजे के बीच कभी भी हो सकती है. सिद्धू की जल्दी रिहाई उनके सजा के दौरान कोई छुट‌्टी न लेने के चलते हो रही है. नवजोत सिंह सिद्धू को सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल 19 मई को रोड रेज के मामले में एक साल की सजा सुनाई थी. सिद्धू से जुड़ा यह मामला 1988 यानी 34 साल पुराना है. दशकों पुराने केस में सजा सुनाये जाने के बाद सिद्धू ने सरेंडर कर दिया था. रोड रेज मामले में एक साल की सजा होने के बाद 20 मई 2022 से पटियाला जेल में बंद हैं. वहीं सिद्धू की रिहाई और स्वागत को लेकर कांग्रेस पार्टी को निमंत्रण भेजा गया है. इसके लिए जगह-जगह नवजोत सिंह सिद्धू की बड़े-बड़े हार्डिंग भी लगाए जा रहे हैं. बता दें 27 दिसंबर, 1988 को सिद्धू का पटियाला निवासी गुरनाम सिंह से पार्किंग स्थल को लेकर विवाद हो गया था. सिद्धू और उनके दोस्त रूपिंदर सिंह संधू ने कथित तौर पर गुरनाम सिंह को उनकी कार से बाहर खींच लिया और उनके साथ मारपीट की. बाद में एक अस्पताल में गुरनाम सिंह की मृत्यु हो गई. एक चश्मदीद गवाह ने सिद्धू पर सिर पर वार कर गुरनाम सिंह की हत्या करने का आरोप लगाया था. क्या था मामला सुप्रीम कोर्ट ने गुरुनाम सिंह के परिवार की याचिका पर सुनवाई करते पिछले साल एक साल की सजा सुनाई थी. गुरनाम सिंह की 1988 में सिद्धू और उनके दोस्त के साथ झगड़े के बाद मृत्यु हो गई थी हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत की वजह हार्ट अटैक बताई गई थी. गुरनाम सिंह के परिवार ने कड़ी सजा और सुप्रीम कोर्ट के 2018 के उस आदेश की समीक्षा की मांग की थी, जिसमें सिद्धू को हत्या के आरोप से बरी कर दिया गया था.