31 दिसंबर से पहले नहीं भरा ITR, तो करना होगा कई मुसीबतों का सामना

anant tripathi report

31 दिसंबर से पहले नहीं भरा ITR, तो करना होगा कई मुसीबतों का सामना
31 दिसंबर से पहले नहीं भरा ITR, तो करना होगा कई मुसीबतों का सामना

नई दिल्ली. इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) दाखिल करने की अंतिम तिथि खत्म होने वाली है और इसे भरने के लिए आपके पास महज 3 दिन का समय बाकी है. यानी 31 दिसंबर तक आप ये काम कर सकते हैं. ऐसे में अगर आपने अभी तक आईटीआर फाइल नहीं किया है, तो बिना देरी किए सबसे पहले इस काम को निपटा लें. क्योंकि, इसे नहीं भरने से आपको कई नुकसान हो सकते हैं. यही नहीं भरने के कई बड़े फायदे भी मिल सकते हैं, जिन्हें जानकार आप हैरान रह जाएंगे. वित्त मंत्रालय ने 2022 23 के लिए आइटीआर फाइल करने की डेडलाइन 31 जुलाई 2022 दी थी. इस डेट पर आइटीआर फाइल नहीं कर पाने वाले टैक्सपेयर्स को एक और मौका देते हुए फाइल करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2022 दी गई है. इसलिए टैक्सपेयर्स हर हाल में बिलेटेड और रिवाइज आइटीआर फाइल कर दें. विलंबित आईटीआर जो करदाता 31 जुलाई, 2022 तक अपना रिटर्न (ITR) जमा नहीं करा पाए हैं, उनके लिए 31 दिसंबर, 2022 तक विलंबित आईटीआर जमा करने का मौका है. इस बार चूके तो आयकर विभाग से नोटिस के साथ ही भारी मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है. जिस टैक्सपेयर्स से ऑरिजनल आईटीआर फाइल करने में कोई गलती हुई है, तो करदाता संशोधित आयकर रिटर्न दाखिल कर अपनी गलती सुधार सकते हैं.