09 वर्ष पूर्व हुवे नाबालिग से दुष्कर्म के तीन कसूरवारों को 20-20 साल की सजा*

संवादाता :- बच्चे भारती

09 वर्ष पूर्व हुवे नाबालिग से दुष्कर्म के तीन कसूरवारों को 20-20 साल की सजा*

बहराइच, 10 दिसंबर। बहराइच जिले में एक नाबालिग के साथ नौ वर्ष पहले हुए दुष्कर्म के मामले में विशेष अपर सत्र न्यायाधीश की अदालत ने तीन कसूरवारों को 20-20 वर्ष की कठोर सज़ा सुनाने के साथ ही एक-एक लाख रुपये का अर्थ दण्ड लगाया है।फौजदारी के वरिष्ठ अधिवक्ता व विशेष अपर जिला शासकीय अधिवक्ता (पॉक्सो अधिनियम) संत प्रताप सिंह ने शनिवार को बताया कि जनवरी 2014 में जरवल रोड थाना क्षेत्र के एक गांव के रहने वाले व्यक्ति ने बहराइच एवं बाराबंकी निवासी तीन युवकों के खिलाफ अपनी 15 वर्षीय नाबालिग बहन को बहला-फुसलाकर अगवा करने की शिकायत दर्ज कराई थी।सिंह के मुताबिक, बाद में पुलिस ने किशोरी को बरामद कर धारा-164 के तहत अदालत में दिए उसके बयान के आधार पर मामले में दुष्कर्म और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम की प्रासंगिक धाराएं भी जोड़ दी थीं। धारा-164 के तहत पीड़ित द्वारा अदालत में बंद कमरे में पुलिस व अधिवक्ताओं की गैर-मौजूदगी में बयान दिया जाता है।अभियोजन पक्ष के अनुसार, शुक्रवार को बहराइच स्थित पॉक्सो अदालत के अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश वरुण मोहित निगम ने अपराध में शामिल कमलेश पुत्र राम लखन निवासी बल्लो पुर थाना मोहम्मदपुर खाला जनपद बाराबंकी, राजू पुत्र प्यारे और शिवपाल पुत्र दुलारे निवासी गण बसहिया जगत थाना जरवल रोड जनपद बहराइच को वाद संख्या 46/2014 अ0स0 43/2014 धारा 363,366,376,(D) IPC व 5(g)/6 पाक्सो एक्ट के अंतर्गत दोष सिद्ध पाय जाने पर 20-20 वर्ष के सश्रम कारावास और एक-एक लाख रुपये के अर्थ दण्ड की सजा सुनाई। अभियोजकों ने बताया कि जुर्माने की रकम अदा न करने पर दोषियों को एक-एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।