हरियाणा पिछड़ा वर्ग आयोग ने शहरी स्थानीय निकाय में आनुपातिक आधार पर आरक्षण बारे की जन सुनवाई।

Girish Saini Reports

हरियाणा पिछड़ा वर्ग आयोग ने शहरी स्थानीय निकाय में आनुपातिक आधार पर आरक्षण बारे की जन सुनवाई।

रोहतक। हरियाणा पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष तथा पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश दर्शन सिंह ने आयोग के सदस्यों के साथ रोहतक मंडल के पांच जिलों के पिछड़ा वर्ग के प्रतिनिधियों की शहरी स्थानीय निकाय में पिछड़ा वर्ग के लिए आनुपातिक आधार पर आरक्षण बारे जनसुनवाई की। न्यायाधीश दर्शन सिंह ने कहा कि आयोग द्वारा संविधान के अनुसार पिछड़ा वर्ग की मांगों पर सरकार को सिफारिश की जायेगी। हरियाणा पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष न्यायाधीश दर्शन सिंह ने स्थानीय जिला विकास भवन स्थित सभागार में पिछड़ा वर्ग के प्रतिनिधियों की आरक्षण बारे सुनवाई की। जनसुनवाई में रोहतक मंडल के पांचों जिलों रोहतक, सोनीपत, झज्जर, चरखी दादरी एवं भिवानी जिलों के पिछड़ा वर्ग के प्रतिनिधियों ने आयोग के समक्ष अपनी मांगे रखी। इस दौरान राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा, मेयर मनमोहन गोयल भी मौजूद रहे। जन सुनवाई में आयोग के सदस्य डॉ. एसके गक्खड़ सिंह (पूर्व कुलपति), श्याम लाल जांगड़ा (पूर्व लोकपाल) तथा आयोग के सदस्य सचिव डॉ. इंद्रजीत के अलावा जिला उपायुक्त यशपाल, भिवानी के उपायुक्त नरेश कुमार, रोहतक नगर निगम आयुक्त धीरेंद्र खडग़टा, सोनीपत नगर निगम आयुक्त मोनिका गुप्ता, अतिरिक्त उपायुक्त महेंद्रपाल, राजकमल सहगल, रोहतक के उपमंडलाधीश राकेश कुमार सैनी, जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी विजय सिंह मलिक, नगर निगम के संयुक्त आयुक्त महेश कुमार, रोहतक जिला परिषद अध्यक्ष मंजू हुड्डा, सीनियर डिप्टी मेयर झज्जर नगर परिषद के डीएमसी जगनिवास सहित अन्य संबंधित अधिकारी एवं पिछड़ा वर्ग के प्रतिनिधि मौजूद रहे।