विशेष निशुल्क कानूनी जागरूकता व साक्षरता कार्यक्रम आयोजित।
Girish Saini Reports

रोहतक। भारत के ग्रामीण आंचल के विकास के लिए "जमीनी स्तर पर व प्रारम्भिक स्तर पर मूलभूत सुविधाएं के संबध में राकेश कुमार यादव जिला एवं सत्र न्यायाधीश रोहतक एंव राजेश कुमार यादव सीजेएम रोहतक के आदेश एंव निर्देशानुसार जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण रोहतक के सभागार में बुधवार को एक विशेष निशुल्क कानूनी जागरूकता व साक्षरता कार्यक्रम का आयोजन किया गया।इस अवसर पर अधिवक्ता राजबीर कश्यप ने मूलभूत सेवाओं से संबधित जमीनी स्तर पर दी जाने वाली सरकारी योजनाएं राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक, मिड डे मील, आपकी बेटी, हमारी बेटी, वृद्धावस्था पेंशन योजना, विधवा व बेसहारा पेंशन योजना, दिव्यांग पेंशन योजना, निराश्रित बच्चो के लिए पेंशन योजना, लाडली सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, मंदबुद्धि एंव निशक्त बच्चो को वित्तीय सहायता, जननी सुरक्षा योजना, मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना, सूचना का अधिकार, मनरेगा, एंव निशुल्क कानूनी सहायता की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि आज भी ग्रामीण स्तर पर इन योजनाओं के तहत जमीनी स्तर पर मिलने वाली मूलभूत सुविधाओं से नागरिक वंचित रह जाते हैं जिसका मुख्य कारण है सही दिशा व निर्देशों की जानकारी न होना। मूल स्तर पर मिलने वाली इन सुविधाओं के प्रति नागरिकों मे जागरूकता बढाने के उदेश्य से आज जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण रोहतक द्वारा यह एक विशेष कानूनी जागरूकता व साक्षरता कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस अवसर पर जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण रोहतक के पैनल के अधिवक्ता राजबीर कश्यप,संदीप कुमार, सतबीर सिंह मेहरा,अजीत सिंह नांदल, लिगल लिटरेसी की जिला संयोजक डॉ कविता नरवाल,प्रिंसिपल प्रवीण दहिया, पीएलवी साहिल व अन्य विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।