विधायक बतरा विधानसभा में उठाएंगे बांड पॉलिसी का मामला, नियम 73 के तहत दिया नोटिस।

Girish Saini Reports

विधायक बतरा विधानसभा में उठाएंगे बांड पॉलिसी का मामला, नियम 73 के तहत दिया नोटिस।

रोहतक। कांग्रेस विधायक दल के चीफ व्हिप एवं रोहतक से विधायक भारत भूषण बतरा हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र में एमबीबीएस बांड पॉलिसी का मामला उठाएंगे। विधायक बत्तरा ने कहा कि किसी भी प्रदेश में त्रिपक्षीय बांड नहीं लिया जाता है। सरकार की पॉलिसी के मुताबिक मेडिकल शिक्षा का व्यवसायीकरण किया जा रहा है। हरियाणा विधानसभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 73 के तहत कांग्रेस विधायक भारत भूषण बतरा, गीता भुक्कल, अमित सिहाग,आफताब अहमद एवं वरुण चौधरी ने नोटिस दाखिल किया है। उन्होंने सदन का ध्यान अति लोकहित के विषय में दिलवाते हुए कहा कि हरियाणा के सभी मेडिकल व गवर्नमेंट एडेड कॉलेजों के मेडिकल छात्र निरंतर हड़ताल और प्रदर्शन कर रहे हैं। विधायक बतरा ने कहा कि वर्ष 2020 की योजना के तहत विद्यार्थियों को दाखिले के समय प्रति वर्ष 10 लाख रुपये का बांड भरना और एमबीबीएस करने के बाद 7 वर्ष तक सरकारी नौकरी करना अनिवार्य होगा। अन्यथा बांड राशि जब्त हो जाएगी। इसी के साथ ट्यूशन फीस भी बढ़ाई गई है। सरकार द्वारा 7 दिसंबर 2022 की अधिसूचना के अनुसार सभी एमबीबीएस छात्रों को 36,40,636/- रुपए का और एडेड मेडिकल कॉलेज के एमबीबीएस छात्रों को 32,80,000/- रुपए का बांड देना होगा। उन्होंने कहा कि सरकार ने छात्रों से कहा है कि बैंक से कर्ज लेकर त्रिपक्षीय बॉन्ड जमा किए जाएं! यह पॉलिसी भेदभाव पूर्ण, त्रुटि पूर्ण एवं लोक हित में नहीं है इसलिए छात्रों एवं उनके अभिभावकों में भारी रोष है! उन्होंने कहा कि सरकार सभी को नौकरी की गारंटी नहीं दे रही है तो इस तरह से बांड भरवाने का औचित्य क्या है। विधायक ने स्पष्ट किया कि वे डॉक्टरों के सरकारी नौकरी करने के विरुद्ध नहीं है। भारत के सभी राज्यों की पॉलिसी के विपरीत हरियाणा सरकार की इस पॉलिसी में सबसे ज्यादा फीस एवं बांड राशि है और सबसे ज्यादा 7 वर्ष के लिए सरकारी नौकरी करने के लिए बाध्य किया गया है। विधायक भारत भूषण बतरा ने सरकार से इस मामले में सदन पर जवाब मांगा है।