अमेज़न को फटकार सुप्रीम कोर्ट ने कहा आप मामले को खीचना चाहते है
न्यूज़ डेस्क रिपोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को रिलायंस रिटेल के साथ विलय की मंजूरी के लिए फ्यूचर रिटेल लि. (एफआरएल) की ओर से दाखिल याचिका पर सुनवाई के दौरान अमेजन को लिखित रूप पक्ष रखने की मंजूरी से इनकार कर दिया।
देरी से अनुरोध करने पर नाखुश मुख्य न्यायाधीश एनवी रमण की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि यह आरामदायक मुकदमा नजर आता है। आप इसे जटिल बनाना चाहते हैं। आप इसे खींचना चाहते हैं ताकि सुनवाई चलती रहे। अगर मैं आपके अनुरोध को स्वीकार कर लेता हूं तो दूसरे पक्ष को भी मंजूरी देनी होगी।
आप पिछली तारीख पर ही इसकी मांग करते तो अलग बात होती। मुख्य न्यायाधीश ने कहा, ऐसा लगता है कि आपकी नजर में हमारे भीतर मौखिक वक्तव्यों को समझने की क्षमता नहीं है। फैसला सुरक्षित रखने के पांच दिन बाद आप फिर से शुरू करना चाहते हैं। मुझे लगता है कि मामले को फिर सूचीबद्ध न किया जाए। उधर, एफआरएल ने रिलायंस रिटेल के साथ विलय की योजना पर आगे बढ़ने की मंजूरी मांगी है।