सीबीएसई की परीक्षाओं के दृष्टिगत निषेधाज्ञा लागू।
Girish Saini Reports

रोहतक। जिलाधीश यशपाल ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड नई दिल्ली (सीबीएसई) द्वारा आगामी 5 अप्रैल तक 10वीं व 12वीं की वार्षिक परीक्षा 2023 को नकल रहित व शांतिपूर्ण ढंग से सम्पन्न करवाने के दृष्टिगत निषेधाज्ञा लागू करने के आदेश जारी किए है। जारी आदेश के तहत जिलाधीश द्वारा परीक्षा केंद्रों की 200 मीटर की परिधि में पांच या अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने, हथियार जैसे विस्फोटक, तलवार, गंडासा, लाठी, बरछा, कुल्हाड़ी, जेली, चाकू तथा अन्य हथियार आदि लेकर चलने पर प्रतिबंध लगाया गया है। जिला में स्थित परीक्षा केंद्रों की 200 मीटर की परिधि में स्थित फोटोस्टेट की दुकानें भी परीक्षा अवधि के दौरान संचालित करने पर प्रतिबंध रहेगा। यह आदेश पुलिस तथा ड्यूटी पर तैनात अन्य कर्मचारियों पर लागू नहीं होंगे।