अब जबरन धर्म परिवर्तन कराने पर लगेगी रोक

Sangeeta Tanwani report

अब जबरन धर्म परिवर्तन कराने पर लगेगी रोक

धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम 2021 के अंतर्गत धार्मिक स्वतंत्रता नियम 2022 अधिसूचित किए गए हैं। भय, प्रलोभन, धोखे, कपट आदि से किए गए या कराए जा रहे धर्मान्तरण को धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम 2021 द्वारा प्रतिबंधित किया गया है और ऐसे कृत्य करने वाले तथा उक्त कृत्य में सहयोगियों और सहभागियों को 10 वर्ष तक की जेल और रु एक लाख तक के जुर्माने की सजा दिए जाने के प्रावधान हैं। उक्त अधिनियम की धारा 10 में पूर्ण स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन के लिए आवेदन किए जाने के प्रावधान हैं, जिसके लिए नियम अधिसूचित किए गए हैं। अधिसूचित नियम में स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन करने वाले व्यक्ति को और धर्म परिवर्तन कराने वाले धर्माचार्य/व्यक्ति को ज़िला मैजिस्ट्रेट को कम से कम 60 दिन पहले आवेदन देना बंधनकारी होगा। नियमों की अधिसूचना मप्र राजपत्र में 15.12.2022 को प्रकाशित हुई है।